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बॉम्बे हाईकोर्ट से BMC को बड़ा झटका, कंगना के दफ्तर पर तोड़फोड़ की कार्रवाई पर लगाई रोक

कंगना रनौत के वकील ने उनकी संपत्ति में बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के तोड़फोड़ करने के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ये फैसला दिया और तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

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बॉम्बे हाई कोर्ट में उद्धव सरकार की बड़ी फजीहत हुई है। कंगना रानौत के दफ्तर में बृहन्मुंबई नगर निगम की तोड़फोड़ पर बाम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है साथ ही कंगना की याचिका पर बीएमसी को जवाब देने को कहा है। कल दोपहर 3 बजे दोबारा होगी सुनवाई। कंगना रनौत के वकील ने उनकी संपत्ति में बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के तोड़फोड़ करने के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ये फैसला दिया है।

गौरतलब है कि कंगना आज मुंबई पहुंचने वाली हैं, उससे पहले ही बीएमसी एक टीम बुलडोजर, क्रेन और हथौड़े लेकर पहुंच गई और ऑफिस में तोड़फोड़ शुरू कर दी। मुंबई में दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई पर कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए इसकी तस्वीर शेयर की और अयोध्या के राम मंदिर से अपने दफ्तर की तुलना की है। उन्होंने कहा है कि मेरा दफ्तर मेरे लिए इमारत नहीं, राम मंदिर जैसा है। कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार को बाबर बताया है।

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