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नागपुर में आनेवाले सभी यात्रियों को 14 दिनों के लिए “होम क्वारंटाइन” में रहना बंधनकारक

हवाई यात्रियों के लिए राज्य सरकार के दिशानिर्देशों की घोषणा

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नागपुर: महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को राज्य के सभी हवाई अड्डों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा की। राज्य में हवाई अड्डों पर पहुंचने वाले सभी यात्रियों के बाएं हाथ पर मुहर लगाई जाएगी और यात्रियों को 14 दिनों के लिए घर पर रहना होगा। (होम आयसोलेशन) रहना अनिवार्य है। इस अवधि के दौरान हर कोई अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। राज्य सरकार की यह दिशानिर्देश नागपुर में भी लागू किया जा रहा है और निगम की स्वास्थ्य टीम के माध्यम से आने और जाने वाले प्रत्येक यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, हवाई यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री को ‘आरोग्य सेतु’ ऐप डाउनलोड करना होगा और आवश्यक जानकारी भरनी होगी। प्रत्येक यात्री को यात्रा की शुरुआत से पहले हवाई अड्डे के प्रबंधन द्वारा थर्मल परीक्षण किया जाता है और केवल वे यात्री जो कोई लक्षण नहीं दिखाते हैं उन्हें यात्रा के लिए विमान पर चढ़ने की अनुमति दी जाती है।

एयरलाइन स्टाफ, चालक दल, आदि सहित सभी यात्रियों को मास्क पहनना साथ ही प्रस्थान और आगमन पर सभी स्थानों पर सोशल डिस्टंसिंग का सख्ती से पालन करना आवश्यक है। सभी यात्रियों को हवाई अड्डे पर चिकित्सा कर्मियों द्वारा जांच की जारही है। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने और जाने वाले सभी यात्रियों का थर्मल परीक्षण भी किया जा रहा है, जिसके लिए निगम की स्वास्थ्य टीम तैनात है। यदि थर्मल निरीक्षण में कोई लक्षण पाए जाते हैं, तो संबंधित यात्री को निकटतम चिकित्सा सुविधा में ले जाया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

विशेष रूप से, प्रतिबंधित क्षेत्र से हवाई अड्डे या हवाई अड्डे से प्रतिबंधित क्षेत्र की यात्रा की अनुमति नहीं है। प्रत्येक यात्री को हवाई अड्डे पर एक स्व-घोषणा पत्र (सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म) भरना आवश्यक है। स्व-घोषणा पत्र में, संबंधित यात्री प्रतिबंधित क्षेत्र से नहीं है, उसके पास कोई लक्षण नहीं हैं, यदि कोरोना का परीक्षण किया जाता है, तो उसकी रिपोर्ट निगेटिव्ह है, ये सभी जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

उपरोक्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। 14 होम आयसोलेशन को सख्ती से और स्पष्ट रूप से रहना अनिवार्य है।

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